Mansoor Ali Khan Pataudi appeared before special environment court today
Abhishek Kadyan, Media Adviser to the OIPA in India | 24.08.2009 19:23
Faridabad, Monday, August 24, 2009: Mansoor Ali Khan Pataudi appeared today before court in Sector 12 in the Black Buck & two hares hunting Case. The matter is now scheduled to be heard on September 2, 2009. Naresh Kadyan whistle blower of this case also have to appear in the next month in the counter case frame against him by the Jhajjar Police.
नबाव पटौदी की सुनवाई 2 सितम्बर को
फरीदाबाद,: बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश की अदालत में सोमवार को दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस को सुना। इसके उपरांत अदालत ने इस मामले आदेश सुनाने के लिए दो सितंबर की तारीख तय कर दी है। नबाव पटौदी सहित इस मामले में शामिल सभी आठ आरोपी सोमवार को अदालत में पेश हुए थे। मामले की सुनवाई काफी लंबी चली।
ज्ञात हो कि 3 जून, 2005 को झज्जर के गांव किरदौड़ में एक मादा काले हिरण व दो खरगोश का शिकार किया गया था। आरोप लगाया गया था कि यह शिकार पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी व उसके साथ अन्य सात व्यिक्तयों ने किया है। इस बारे में संबंधित थाने में नवाब पटौदी सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला भी दजर कराया गया था। इस मामले में नवाब पटौदी सहित ठाकुर शशिसिंह, दयाल सिंह, ग्यासुद्दीन, मदन सिंह, बलवान सिंह, सईद अहमद व ए अन्य शामिल बताए गए थे। पहले यह मामला झज्जर की अदालत में चलाया गया था, लेकिन पर्यावण अदालत फरीदाबाद में होने के कारण इसे यहां पर स्थानांतरित कर दिया गया। तब से यह मामला यहां की विशेष पर्यावरण अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में कई बार उठापठक का दौर चला। इससे पहले अदालत ने पटौदी को अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस मामले में वाइल्ड लाइफ एवं आटर्स एक्ट के तहत आरोप तय होने को लेकर नबाव पटौदी की तरफ से अतिरिक्त सत्र न्यायधीश प्रमोद गोयल की अदालत में अपील दायर की गई थी।
फरीदाबाद,: बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश की अदालत में सोमवार को दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस को सुना। इसके उपरांत अदालत ने इस मामले आदेश सुनाने के लिए दो सितंबर की तारीख तय कर दी है। नबाव पटौदी सहित इस मामले में शामिल सभी आठ आरोपी सोमवार को अदालत में पेश हुए थे। मामले की सुनवाई काफी लंबी चली।
ज्ञात हो कि 3 जून, 2005 को झज्जर के गांव किरदौड़ में एक मादा काले हिरण व दो खरगोश का शिकार किया गया था। आरोप लगाया गया था कि यह शिकार पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी व उसके साथ अन्य सात व्यिक्तयों ने किया है। इस बारे में संबंधित थाने में नवाब पटौदी सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला भी दजर कराया गया था। इस मामले में नवाब पटौदी सहित ठाकुर शशिसिंह, दयाल सिंह, ग्यासुद्दीन, मदन सिंह, बलवान सिंह, सईद अहमद व ए अन्य शामिल बताए गए थे। पहले यह मामला झज्जर की अदालत में चलाया गया था, लेकिन पर्यावण अदालत फरीदाबाद में होने के कारण इसे यहां पर स्थानांतरित कर दिया गया। तब से यह मामला यहां की विशेष पर्यावरण अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में कई बार उठापठक का दौर चला। इससे पहले अदालत ने पटौदी को अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस मामले में वाइल्ड लाइफ एवं आटर्स एक्ट के तहत आरोप तय होने को लेकर नबाव पटौदी की तरफ से अतिरिक्त सत्र न्यायधीश प्रमोद गोयल की अदालत में अपील दायर की गई थी।
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